अनुच्छेद 370 तीन भागों में बंटा हुआ है ! जम्मू-कश्मीर के बारे में अस्थाई प्रावधान है ! जिसको या तो बदला जा सकता है या फिर हटाया जा सकता है !
अमित शाह के बयान के मुताबिक 370(1) बाकायदा कायम है, सिर्फ 370 (2) और (3) को हटाया गया है ! 370(1) में प्रावधान के मुताबिक जम्मू और कश्मीर की सरकार से सलाह करके राष्ट्रपति आदेश द्वारा संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को जम्मू और कश्मीर पर लागू कर सकते हैं !
370(3) में प्रावधान था कि 370 को बदलने के लिए जम्मू और कश्मीर संविधान सभा की सहमति चाहिये ! जिसके लिये जम्मू और कश्मीर के विधान सभा की आज्ञा आवश्यक है ! जब साल के अंत मे जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे तब जम्मू कश्मीर में जो नई सरकार चुनकर आएगी वह राष्ट्रपति को 370(1) हटाने के लिए सिफारिश करेंगी और राष्ट्रपति उसे तत्काल प्रभाव से हटा भी देंगे जिसके बाद ही धारा-370 पूरी तरह से समाप्त होगी !
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 35A के बारे में यह तय नहीं है कि वह खुद खत्म हो जाएगा या फिर उसके लिये भी संशोधन करना पड़ेगा !
राजा हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ धारा 370 के अंतर्गत समझौता किया था ! तब जाकर जम्मू-कश्मीर भारत में शामिल हुआ था !
आज धारा 370 खत्म हुई तो उसके अंतर्गत किये गये सभी समझौते भी खत्म हो जायेंगे ! तब पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान का हो जायेगा औऱ चीन के कब्ज़े की जमीन भी चीन की हो जायेगी